यूटीईटी परीक्षा को लेकर टिहरी व नरेन्द्रनगर में 200 मीटर परिधि में निषेधज्ञा लागू



टिहरी , 28 सितम्बर  उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा ( यूटीईटी प्रथम एवं द्वितीय ) के शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न संचालन के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट टिहरी कमलेश मेहता एवं नरेन्द्रनगर आशीष चन्द्र घिल्डियाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। यह आदेश 28 सितम्बर 2026 को साय 08 बजे से 29 सितम्बर 2026 को परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

टिहरी क्षेत्र अंतर्गत परीक्षा केंद्र राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज बोराडी, मॉर्डन स्कॉलर अकेडमी नई टिहरी, रा. बा. इ. का. बौराड़ी, बी. वी. एस. पब्लिक स्कूल बोराडी, स. वि. म.इ. का. नई टिहरी तथा

नरेन्द्रनगर क्षेत्र के निर्धारित परीक्षा केंद्रों रा0इ0का0 नरेन्द्रनगर (नोडल केंद्र), श्री पूर्णानन्द इण्टर कॉलेज मुनिकीरेती तथा रा0इ0का0 तपोवन केन्द्रों में आयोजित होगी । सभी परीक्षा केन्द्रों के चारो ओर 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

यूटीईटी प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा प्रातः 10:00 से दोपहर 12:30 बजे तथा दोपहर 2:00 से शाम 4:30 बजे तक होगी।

आदेश के तहत 200 मीटर परिधि में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस/प्रदर्शन, सभा, लाउडस्पीकर, नारेबाजी, पटाखे/विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ के भंडारण/परिवहन, सार्वजनिक अथवा राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा परीक्षा से संबंधित सूचनाओं का दुष्प्रचार करने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास ईंट-पत्थर आदि एकत्र करने और भड़काऊ/साम्प्रदायिक भाषण या साहित्य के प्रचार-प्रसार पर भी रोक रहेगी।

आदेश में परीक्षा केंद्रों के आसपास शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। ड्यूटी पर तैनात पुलिस/होमगार्ड कर्मियों को आदेश के प्रावधानों से छूट रहेगी। उक्त अवधि में आदेश का उल्लंघन दंडनीय होगा।

 


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