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मादक एवं मन:प्रभावी दवाओं की बिक्री पर सख्ती, दो मेडिकल स्टोर्स को नोटिस जारी



 

दिनांक 26 फरवरी, 2026

चम्बा में औषधि निरीक्षण विभाग एवं पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, एक मेडिकल स्टोर का विक्रय तत्काल प्रभाव से रोका गया”

मादक एवं मन:प्रभावी दवाओं की बिक्री पर सख्ती, दो मेडिकल स्टोर्स को नोटिस जारी”

डीएम नितिका खण्डेलवाल के निर्देश पर चम्बा क्षेत्र में मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण”

बिना वैध पर्चे मादक दवाओं की बिक्री पर होगी कठोर कार्रवाई: जिला प्रशासन”

कल बुधवार, दिनांक 25 फरवरी 2026 को जनपद टिहरी गढ़वाल के चम्बा क्षेत्र में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल के निर्देशानुसार औषधि निरीक्षण विभाग एवं द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया।

इस निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध मादक (Narcotic) औषधियों के स्टॉक का सत्यापन किया गया तथा उनके क्रय-विक्रय अभिलेखों की जांच की गई। साथ ही प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों का भी निरीक्षण किया गया।

इस दौरान एक मेडिकल स्टोर पर गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर, मौके पर ही उसके क्रय-विक्रय को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त दो अन्य मेडिकल स्टोर्स को नोटिस जारी किए गए।

सभी मेडिकल स्टोर्स को सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी मादक अथवा मन:प्रभावी (Psychotropic) औषधि का विक्रय बिना पंजीकृत चिकित्सक (Registered Medical Practitioner – RMP) के वैध पर्चे के नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

इस निरीक्षण में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक सी पी नेगी एवं औषधि निरीक्षक ऋषभ धामा सहित संबंधित उपस्थित रहे।

जिला सूचना अधिकारी टिहरी गढ़वाल


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