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टिहरी में अवैध खनन के 31 मामलों में ₹47.85 करोड़ की वसूली के लिए आरसी जारी



ऋषिकेश (आशीष कुकरेती) टिहरी, 03 जुलाई जनपद टिहरी गढ़वाल के अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) शैलेंद्र सिंह नेगी द्वारा अवैध खनन से संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 31 प्रकरणों में कुल ₹47,85,30,088 की वसूली हेतु आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी की गई है।

अपर जिलाधिकारी ने बताया कि संबंधित मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण करने के साथ ही सभी पक्षों को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए तथा अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। निर्धारित समयावधि तक संतोषजनक जवाब प्राप्त न होने पर नियमानुसार इन सभी मामलों में वसूली की कार्रवाई के लिए आरसी जारी की गई है।

जारी की गई आरसी में टिहरी तहसील के 12, घनसाली के 11, कीर्तिनगर के 3, धनोल्टी के 2 तथा नरेन्द्रनगर के 2 अवैध खनन से संबंधित प्रकरण शामिल हैं।

प्रमुख मामलों में इस्पान इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर लिमिटेड पर ₹15,88,46,259 (पंद्रह करोड़ अठासी लाख छियालीस हजार दो सौ उनसठ रुपये मात्र),

नवयुगा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड पर ₹14,02,31,393 (चौदह करोड़ दो लाख इकतीस हजार तीन सौ तिरानवे रुपये मात्र),

हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्याल  पर ₹9,90,00,000 (नौ करोड़ नब्बे लाख रुपये मात्र),

गाबर कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ₹4,72,29,022 (चार करोड़ बहत्तर लाख उनतीस हजार बाईस रुपये मात्र) की वसूली के लिए आरसी जारी की गई है।

अपर जिलाधिकारी ने बताया कि अवैध खनन के विरुद्ध प्रशासन द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर प्रभावी कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

 


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