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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च, 2026 को



दिनांक 11 फरवरी, 2026

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च, 2026 को’’

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशन में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वावधान में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल एवं राज्य के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रातः 10ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक उत्तराखण्ड राज्य के माननीय उच्च न्यायालय, समस्त जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों, समस्त पारिवारिक न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, वाणिज्यिक न्यायालयों, राज्य एवं समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों तथा ऋण वसूली अभिकरण, देहरादून में किया जाएगा।

प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय टिहरी गढ़वाल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन प्रकरणों (ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं) तथा न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इनमें फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामले, धन वसूली से संबंधित प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, श्रम संबंधी मामले, विद्युत एवं जलकर बिलों के विवाद, वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालयों के मामले, भूमि अर्जन से जुड़े प्रकरण, वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, राजस्व एवं अन्य सहायक मामले, दीवानी वाद, आईपीआर/उपभोक्ता मामले, किसी अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष लंबित मामले, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत शमनीय यातायात चालान एवं अन्य ऐसे सभी मामले जिनका निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से संभव है, सम्मिलित हैं।

सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने वादों/मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे 13 मार्च, 2026 तक किसी भी कार्यदिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने वाद नियत करा सकते हैं तथा इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

अधिक जानकारी हेतु उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल अथवा संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है।

 

 


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