


ऋषिकेश 25 अक्टूबर दीपावली पर्व को सकुशल एवं सुरक्षित संपन्न कराने के लिए कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने पटाखा विक्रेताओं के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। कोतवाली परिसर में आयोजित बैठक में प्रभारी निरीक्षक ने क्षेत्र के लाइसेंसधारक पटाखा विक्रेताओं को पटाखों की बिक्री और भंडारण के दौरान निर्धारित नियमों तथा अग्नि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि बिना वैध लाइसेंस एवं सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी। विक्रेताओं को लाइसेंस में स्वीकृत मात्रा के अनुरूप ही पटाखों का भंडारण करने तथा केवल निर्धारित एवं अनुमत खुले स्थानों पर ही बिक्री करने के निर्देश दिए गए। बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक मार्गों और प्रतिबंधित क्षेत्रों में पटाखों के स्टॉल लगाने पर रोक रहेगी।
बैठक में प्रत्येक पटाखा स्टॉल पर अग्निशमन यंत्र, पर्याप्त मात्रा में पानी से भरी बाल्टियां, रेत अथवा मिट्टी की बाल्टियां और अन्य आवश्यक अग्निशमन सामग्री रखने के निर्देश दिए गए। स्टॉल के आसपास ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखने तथा बीड़ी, सिगरेट, माचिस और खुली आग के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रखने को कहा गया।
पुलिस ने विक्रेताओं को यह भी निर्देशित किया कि स्टॉल इस प्रकार लगाए जाएं कि आमजन के आवागमन में बाधा न हो और किसी भी आपात स्थिति में लोगों के सुरक्षित बाहर निकलने तथा राहत एवं बचाव कार्य के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध रहे। विद्युत वायरिंग एवं उपकरणों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने को भी कहा गया।
प्रभारी निरीक्षक ने चेतावनी दी कि सुरक्षा मानकों, लाइसेंस की शर्तों अथवा निर्धारित नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सभी पटाखा विक्रेताओं से दीपावली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने तथा निर्धारित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने की अपील की।

