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खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो प्रतिष्ठानों पर ₹60 हजार का अर्थदंड



ऋषिकेश (आशीष कुकरेती ) टिहरी 15 जुलाई  अपर जिला मजिस्ट्रेट/न्याय निर्णायक अधिकारी, टिहरी गढ़वाल शैलेंद्र सिंह नेगी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दर्ज वादों की सुनवाई करते हुए दो मामलों का निस्तारण किया गया।

सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अधोमानक (Substandard) खाद्य सामग्री का विक्रय किया जा रहा था। इस पर न्यायालय द्वारा मुनिकीरेती क्षेत्र स्थित दो प्रतिष्ठान स्वामियों के विरुद्ध क्रमशः ₹10,000 एवं ₹50,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। इस प्रकार दोनों मामलों में कुल ₹60,000 का अर्थदंड लगाया गया।

न्यायालय ने संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों को भविष्य में अधोमानक खाद्य पदार्थों के विक्रय से परहेज करने तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने सभी खाद्य कारोबार संचालकों से खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की अपील की है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो प्रतिष्ठानों पर ₹60 हजार का अर्थदंड


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